भोपाल :
राज्य शासन ने उपक्रमों, निगमों, मंडलों एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते में वृद्धि का निर्णय लिया है। इस फैसले से चौथे एवं पांचवें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
राज्य शासन द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। संशोधित दरों के अनुसार पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 323 प्रतिशत तथा चौथे वेतनमान के कर्मचारियों का 1465 प्रतिशत हो जाएगा। यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से प्रभावशील मानी जाएगी।
इस निर्णय का लाभ कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2026 से (भुगतान माह मई 2026) से दिया जाएगा। वहीं, 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि का एरियर 6 समान किस्तों में मई से अक्टूबर 2026 तक भुगतान किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से वित्तीय लाभ प्राप्त होगा। विशेष प्रावधान के तहत इस अवधि में सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मचारियों के मामलों में एरियर राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा, जिससे उनके परिवारों को त्वरित राहत मिल सके।
शासन ने स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ते की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक राशि को अगले पूर्ण रुपये में गोल किया जाएगा। साथ ही, महंगाई भत्ते को किसी अन्य प्रयोजन के लिए वेतन का हिस्सा नहीं माना जाएगा।

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