July 3, 2026

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चंडीगढ़ में लागू हुआ ‘राइट टू बिजनेस एक्ट’, कारोबार को मिलेगा बड़ा फायदा

केंद्र सरकार ने कारोबार को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट, 2020 को आवश्यक संशोधनों के साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में लागू कर दिया है।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, इस फैसले का उद्देश्य उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए पारदर्शी, तकनीक आधारित और तेज़ मंजूरी प्रणाली विकसित करना है।

यह अधिसूचना पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 87 के तहत जारी की गई है। इसके तहत पंजाब सरकार से संबंधित सभी प्रावधानों को चंडीगढ़ प्रशासन के अनुरूप संशोधित किया गया है, ताकि केंद्र शासित प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार कानून का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।

बनेगा चंडीगढ़ एंटरप्राइज एंड इन्वेस्टमेंट ब्यूरो
नई व्यवस्था के तहत चंडीगढ़ एंटरप्राइज एंड इन्वेस्टमेंट ब्यूरो (CEIB) का गठन किया जाएगा। यह निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दिलाने, स्व-घोषणा की प्रक्रिया, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, शिकायत निवारण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने वाली प्रमुख एजेंसी होगी।
ब्यूरो का नेतृत्व चंडीगढ़ प्रशासन के उद्योग सचिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में करेंगे, जबकि उद्योग निदेशक अतिरिक्त सीईओ होंगे। उद्योग विभाग इसका सचिवालय होगा।

एक ही पोर्टल पर मिलेंगी सभी मंजूरियां
इस सुधार की सबसे बड़ी विशेषता पूरी तरह डिजिटल सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम है। अब उद्योगों से संबंधित आवेदन, स्व-घोषणाएं, मंजूरियों की ट्रैकिंग, निरीक्षण रिपोर्ट और शिकायत निवारण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

यह पोर्टल सभी संबंधित विभागों से जुड़ा होगा, जिससे निवेशकों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जहां कानून में ‘डीम्ड अप्रूवल’ (स्वतः मंजूरी) का प्रावधान है, वहां निर्धारित समयसीमा पूरी होने पर सिस्टम स्वतः मंजूरी जारी कर देगा।

इन परियोजनाओं को भी मिलेगा लाभ
अधिसूचना के अनुसार, पात्र औद्योगिक ढांचे की परिभाषा का विस्तार किया गया है। अब इसके दायरे में शामिल होंगे

औद्योगिक क्षेत्र और इंडस्ट्रियल एस्टेट
मिश्रित उपयोग (मिक्स्ड यूज) जोन
विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)
बायोटेक्नोलॉजी पार्क
आईटी पार्क
फूड प्रोसेसिंग पार्क
चंडीगढ़ प्रशासन या केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य औद्योगिक परियोजनाएं
मास्टर प्लान के तहत वाणिज्यिक या मनोरंजन क्षेत्रों में स्थापित मल्टीप्लेक्स

कई विभागों की सेवाएं होंगी एक मंच पर
नई व्यवस्था के तहत निवेशकों को विभिन्न विभागों की मंजूरियां एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें शामिल हैं-

भवन निर्माण योजना की मंजूरी
कंप्लीशन और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट
फायर सेफ्टी एनओसी
फैक्ट्री लाइसेंस
दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान पंजीकरण
श्रम विभाग से संबंधित पंजीकरण
प्रदूषण नियंत्रण मंजूरी
वन विभाग की एनओसी
बिजली कनेक्शन
जलापूर्ति एवं सीवरेज कनेक्शन
इसके अलावा, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जगह अब चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति पर्यावरण संबंधी मंजूरियां जारी करेगी।

केंद्र सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से चंडीगढ़ में कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया पहले से अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध होगी। इससे नियामकीय देरी कम होगी, निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार होगा। साथ ही, तकनीक आधारित अनुमोदन प्रणाली से प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही भी मजबूत होगी।

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