मनेन्द्रगढ़/एमसीबी
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा मृतकों के वारिसों को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। शासन के राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधित प्रावधानों के तहत यह सहायता दी जा रही है।
जारी आदेश के अनुसार, तहसील नागपुर के ग्राम बरकेला निवासी सरिता की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके वारिस जगरनाथ सिंह को 4 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है। वहीं तहसील खड़गवां के ग्राम जरौंधा निवासी फुलकुंवर की कुएं में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस धर्मपाल सिंह को 4 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।
इसी क्रम में ग्राम बेलकामार निवासी अजय कुमार की तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस दीपक कुमार सिंह को 4 लाख रुपये तथा तहसील केल्हारी के ग्राम मुसरा निवासी गीता की नाला में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस संतलाल को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
यह सहायता राशि पीड़ित परिवारों को कठिन समय में आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से दी जा रही है। स्वीकृत राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-58 के मुख्य शीर्ष 2245 (प्राकृतिक आपदा राहत) के अंतर्गत किया जाएगा।

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