March 23, 2026

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उपयोगी जानकारी : गलत UPI में चला गया पैसा, घबराएं नहीं इस तरीके से वापस मिलेगा

क्या आपको पता है UPI बैंकिंग से पेमेंट करते समय गलत UPI में गया हुआ पैसा वापस आपके अकाउंट में रिफंड हो जाता है? यदि नहीं तो यह जानकारी आपके काम की है। दरअसल, कई बार जल्दीबाजी में पेमेंट करते समय हमारी अपनी गलती से पैसे किसी दूसरे अकाउंट में चले जाते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अब पैसा वापस नहीं मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि Reserve Bank of India की गाइडलाइन के तहत समय पर सही तरीके से शिकायत करने पर पैसा वापस मिल सकता है। यहां जानिए टोल-फ्री नंबर, बैंक शिकायत प्रक्रिया और National Payments Corporation of India (NPCI) पोर्टल पर शिकायत करने का सही तरीका ताकि जरूरत पड़ने पर आपका पैसा सुरक्षित वापस मिल सके। यह जानकारी हर UPI यूजर को जरूर मालूम होनी चाहिए।

पैसे वापस पाने के लिए यह तरीका अपनाएं

Reserve Bank of India (RBI) की गाइडलाइन के अनुसार आप तुरंत टोल फ्री नंबर 1800-120-1740 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने बैंक को भी इस गलती की जानकारी दें और बैंक में जाकर लिखित शिकायत फॉर्म भरें जिसमें ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर तारीख रकम और जिस अकाउंट में पैसा गया है उसकी जानकारी देना जरूरी होता है।

इसके अलावा आप सीधे National Payments Corporation of India (NPCI) के पोर्टल पर भी ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए http://npci.org.in वेबसाइट खोलें, वहां UPI Dispute / Complaint सेक्शन में जाकर अपना UPI Reference Number, ट्रांजेक्शन डिटेल और मोबाइल नंबर डालकर शिकायत दर्ज करें। इससे आपकी शिकायत सीधे संबंधित बैंक तक पहुंच जाती है और कार्रवाई जल्दी शुरू होती है।

शिकायत में ना करें देरी

गलत UPI पेमेंट होने पर शुरू के 1 घंटे के अंदर ही शिकायत कर दें इससे रिकवरी प्रक्रिया जल्दी हो जाती है। हालांकि, अधिकतम 72 घंटे में शिकायत करना जरूरी रहता है। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद फोन पर आने वाले SMS या ट्रांजेक्शन मैसेज को कभी डिलीट ना करें, क्योंकि उसी में UPI / Transaction Reference Number होता है जिसकी शिकायत करते समय जरूरत पड़ती है। ध्यान रहे कि अगर बैंक आपकी शिकायत पर कार्रवाई करने में आनाकानी करे या मदद करने से मना करे तो आप Reserve Bank of India के Banking Ombudsman पोर्टल http://bankingombudsman.rbi.org.in पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

बैंक की जिम्मेदारी

रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार अगर गलती से किसी दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाता है तो बैंक की जिम्मेदारी है कि वह शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच करे और उचित कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के अंदर रिफंड प्रक्रिया शुरू करे। इसलिए अगर कभी ऐसी गलती हो जाए तो तुरंत शिकायत करें और सभी जरूरी जानकारी के साथ बैंक को अवश्य सूचित करें।

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