April 1, 2026

Udaan Publicity

The Voice of Democracy

Rupay कार्ड पर मिलता है 10 लाख का इंश्योरेंस, जानें कैसे करें क्लेम

RuPay Card Insurance : अगर आपके पास किसी भी बैंक का RuPay कार्ड है, तो आपके परिवार को आपकी दुर्घटना या स्थाई पूर्ण विकलांगता होने पर 10 लाख तक का बीमा मिल सकता है। यह बीमा रुपए कार्ड के कुछ सेलेक्टेड वेरिएंट पर ही मिलता है। फिलहाल यह बीमा RuPay प्लैटिनम (Platinum) और RuPay सिलेक्ट (Select) वेरिएंट पर ही उपलब्ध है। पूरी जानकारी और प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं…

कौन से Rupay कार्ड पर कितना बीमा मिलता है?

RuPay प्लैटिनम कार्ड : RuPay प्लैटिनम कार्ड पर यह राशि 2 लाख रुपए तक है।

RuPay सिलेक्ट कार्ड: RuPay सिलेक्ट कार्ड पर यह राशि 10 लाख रुपए तक है।

बीमा क्लैम करने की शर्त

इसके लिए आपको आपका कार्ड दुर्घटना या स्थाई विकलांगता होने के केस में दुर्घटना से पहले 30 दिन के अंदर आपके कार्ड द्वारा एक पूर्ण ट्रांजैक्शन किया हो। यह किसी भी पीओएस (POS)/ईकॉम (e-com)/एटीएम(ATM) पर हुआ होना चाहिए, यह इंट्रा और इंटर-बैंक दोनों तरह का हो सकता है।

बीमा कैसे क्लैम करें

कार्ड धारक की दुर्घटना मृत्यु या स्थाई विकलांगता होने पर आप कुछ डॉक्यूमेंट जमा करके ही इस बीमा को क्लेम कर सकते हैं। इस बीमा को क्लैम करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आपको बैंक को देने होते हैं। इसके बाद ही आपका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को भेजा जाता है।

बीमा क्लैम के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स

  1. दावा प्रपत्र विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित।
  2. मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल या प्रमाणित प्रति।
  3. दुर्घटना का विवरण देने वाली एफआईआर(FIR)/पुलिस रिपोर्ट की मूल या प्रमाणित प्रति।
  4. रासायनिक विश्लेषण/एफएसएल रिपोर्ट के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मूल या प्रमाणित प्रति (जहां भी लागू हो)।
  5. अस्पताल में भर्ती होने पर सभी मेडिकल रिकॉर्ड की प्रतिलिपि।
  6. समाचार पत्र की कटिंग की प्रति, यदि कोई हो।
  7. नामांकित व्यक्ति के केवाईसी (KYC), एनईएफटी(NEFT) दस्तावेजों के साथ मूल सीकेवाईसी फॉर्म।
  8. कार्डधारक और नामांकित व्यक्ति की आधार प्रतियां।

कार्ड जारीकर्ता बैंकों से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित घोषणा पत्र और बैंक की मोहर (Seal) यह निर्दिष्ट करते हुए:

  1. कार्डधारक के पास RuPay द्वारा जारी RuPay कार्ड है और 16 अंकों वाले कार्ड का उल्लेख करें संख्या।
  2.  30 दिनों के लेनदेन मानदंड का अनुपालन (संपूर्ण लेनदेन लॉग के साथ समर्थित होना चाहिए) बैंक के सिस्टम से पूरे 30 दिन का अकाउंट स्टेटमेंट)।
  3. बैंक के अनुसार नामांकित व्यक्ति का विवरण (NEFT विवरण सहित)।
  4. अंग्रेजी या हिंदी में अनुवादित एफआईआर (FIR) के अनुसार दुर्घटना का संक्षिप्त विवरण।
  5. बैंक अधिकारी का नाम और ईमेल आईडी के साथ संपर्क विवरण। (यदि मूल दावा दस्तावेज़ किसी विशेष सामान्य बीमा कंपनी को प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उनकी प्रतियां इसे RuPay कार्ड जारी करने वाले बैंक के शाखा प्रभारी द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जा सकता है।)

दावों का निपटान में लगने वाला समय

दावे से संबन्धित पूर्ण दस्तावेज़ प्राप्ति की तारीख से तीस (30) कार्य दिवसों में दावों का निपटान किया जाएगा। दावे के दस्तावेज़ दावे की तारीख से साठ (60) दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

rupay card death claim कब मिलता है?

RuPay कार्ड डेथ क्लेम उस स्थिति में मिलता है जब कार्डधारक की मृत्यु दुर्घटना (Accident) के कारण हो जाती है। RuPay डेबिट कार्ड पर आमतौर पर Accidental Insurance Cover दिया जाता है।

मुख्य बातें

  • यह बीमा NPCI (National Payments Corporation of India) द्वारा दिया जाता है।
  • बीमा राशि Card के Type पर निर्भर करती है।
  • सामान्य RuPay Card: 1 लाख तक
  • RuPay Platinum Card: 2 लाख तक
  • RuPay Select Card: 10 लाख तक

क्लेम के लिए जरूरी शर्तें

  1. दुर्घटना के समय कार्ड Active होना चाहिए।
  2. कार्ड से पिछले 90 दिनों में कम से कम एक ट्रांजैक्शन किया होना चाहिए।
  3. बैंक में क्लेम करने के लिए Death Certificate, FIR, Postmortem Report आदि दस्तावेज जमा करने होते हैं।

(Source: bankerslink. co)

Spread the love