July 9, 2026

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महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए निवास प्रमाणपत्र अनिवार्य, 1 अगस्त से बदलेंगे नियम

A businessman confidently steering a car through the urban landscape, illustrating concepts of travel, commute, and city life.

महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने के नियम बदलने जा रहे हैं। राज्य सरकार आगामी 1 अगस्त से नई पॉलिसी ला रही है। राज्य सरकार के मुताबिक, नए नियमों के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए अब निवास प्रमाणपत्र अनिवार्य करेगी। राज्य सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक के मुताबिक, नए ड्राइविंग लाइसेंस नियमों का प्रस्ताव मंजूरी के लिए कानून और न्याय विभाग को भेज दिया गया है और मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।

बाइक टैक्सी पर सख्ती
राज्य सरकार प्रदेश में अनाधिकृत रूप से संचालित बाइक टैक्सी सेवाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है। सरकार राज्य के लिए राजस्व उत्पन्न करने और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र को रेगुलेट करने की योजना बना रही है। इस नई व्यवस्था के तहत बाइक टैक्सी चालकों से प्रतिदिन 5 रुपये लिए जाएंगे। प्रत्येक सवारी के लिए कल्याण कोष में 2 रुपये जमा करना अनिवार्य करने का प्रस्ताव है।

परिवहन विभाग यातायात नियमों का उल्लंघन करने या गलत तरीके से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई कर रहा है। इस क्षेत्र को कानूनी मान्यता देने और उसे नियंत्रित करने के लिए एक नियामक ढांचा तैयार किया जा रहा है। महाराष्ट्र बाइक टैक्सी नियम, 2025 में महिलाओं, छात्रों और नाबालिग यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खास प्रावधान शामिल हैं।

151 वाहन जब्त, ₹16.25 लाख वसूला जुर्माना
अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक 814 दोषी वाहन पाए गए। इनमें से 151 वाहन जब्त किए गए और 14 मामले (एफआईआर) दर्ज किए गए। इस कार्रवाई में 16.25 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं, अप्रैल 2026 से मई 2026 तक के दो महीनों में 211 दोषी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें से 66 वाहन जब्त किए गए और 2.31 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।

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