June 10, 2026

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सरकारी नौकरी के लिए खत्म हुआ दो बच्चों वाला नियम, CM डॉ. मोहन यादव के फैसले से लाखों युवाओं को राहत

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और वर्तमान शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में अब दो से अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य ठहराने का प्रस्ताव लागू नहीं होगा।

विवादित ड्राफ्ट नियम तत्काल प्रभाव से निरस्त

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 6 जून 2026 को जारी किए गए नियम-2026 के मसौदे में दो से अधिक संतान वाले उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के लिए अपात्र घोषित करने का प्रावधान रखा गया था। इस प्रस्ताव के सामने आते ही प्रदेशभर में चर्चा और विरोध शुरू हो गया।

सरकारी पोर्टल से हटेगा ड्राफ्ट

विवाद बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हस्तक्षेप करते हुए इस मसौदे को तत्काल प्रभाव से वापस लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंधित विभाग को सरकारी पोर्टल से ड्राफ्ट हटाने और नया संशोधित मसौदा तैयार करने को कहा गया है।

युवाओं और कर्मचारियों को राहत

सरकार के इस फैसले से उन लाखों युवाओं और कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिनके लिए दो से अधिक संतान का प्रावधान चिंता का विषय बन गया था। अब भर्ती और सेवा नियमों में इस तरह की बाध्यता नहीं रहेगी।

नया संशोधित मसौदा जल्द होगा जारी

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों में संशोधन कर नया ड्राफ्ट तैयार करेगा। इसमें दो से अधिक संतान से संबंधित विवादित प्रावधान को हटाया जाएगा।

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