नईदिल्ली. कप यानी खांसी का सिरप अब डॉॅक्टर की पर्ची के बिना नहीं खरीद सकेंगे। दवाओं की क्वालिटी और मरीज़ों की सुरक्षा को लेकर चिंताओं के बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में बदलाव किया है ताकि डॉक्टर की पर्ची के बिना सिरप (खांसी की दवा सहित) की बिक्री पर रोक लगाई जा सके। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इस कदम का मकसद खांसी की दवा समेत सिरप वाली दवाओं को ज़्यादा कड़े नियमों के दायरे में लाना है।
यह फ़ैसला हाल के वर्षों में कई देशों में बच्चों की मौत के मामलों में मिलावट की बात सामने आने के बाद खांसी की दवा और अन्य तरल दवाओं की कड़ी जांच-पड़ताल के बीच लिया गया है।
इस बदलाव को ‘ड्रग्स (पांचवां संशोधन) नियम, 2026’ के ज़रिए नोटिफ़ाई किया गया है, जिसे सरकारी गज़ट में प्रकाशित किया गया है। यह बदलाव इसके प्रकाशन की तारीख से ही तुरंत लागू हो गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफ़िकेशन के अनुसार, ‘ड्रग्स नियम, 1945’ की अनुसूची K के ‘दवाओं की श्रेणी’ कॉलम में आइटम 7 से ‘सिरप’ शब्द हटा दिया गया है। अनुसूची K उन दवाओं की श्रेणियों को बताती है जिन्हें ‘ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और नियमों’ के तहत निर्माण, बिक्री और वितरण से जुड़े कुछ प्रावधानों से छूट मिली हुई है, बशर्ते तय शर्तें पूरी की जाएं।
यह कदम सरकार द्वारा पिछले साल दिसंबर में जारी उस ड्राफ्ट नोटिफ़िकेशन के बाद उठाया गया है जिसमें स्टेकहोल्डर्स से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। मंत्रालय ने कहा कि ‘ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB)’ – जो दवाओं से जुड़े तकनीकी मामलों पर देश की सर्वोच्च कानूनी संस्था है – से सलाह-मशविरे के बाद और जनता से मिली टिप्पणियों पर विचार करने के बाद इस बदलाव को अंतिम रूप दिया गया।
यह फ़ैसला हाल के वर्षों में कई देशों में बच्चों की मौत के मामलों में मिलावट की बात सामने आने के बाद खांसी की दवा और अन्य तरल दवाओं की कड़ी जांच-पड़ताल के बीच लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, इस नए बदलाव से सिरप वाली दवाओं की ट्रेसिबिलिटी (ट्रैक करने की क्षमता) और रेगुलेटरी निगरानी बेहतर होने की उम्मीद है, क्योंकि इससे यह पक्का होगा कि निर्माता और विक्रेता लाइसेंसिंग और क्वालिटी-कंट्रोल की कड़ी ज़रूरतों का पालन करें।

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