कोलकाता. बुर्का विवाद को लेकर सांसद मोहुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. हाल ही में मोहुआ के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था. कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में उन्हें सुरक्षा प्रदान की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि जांच जारी रहेगी. मोहुआ मोइत्रा को पुलिस स्टेशन जाकर पेश होना होगा. मोहुआ ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उनके मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होने की संभावना है.
14 अगस्त को थाने में होना है पेश
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सौगता भट्टाचार्य ने आदेश दिया था कि पुलिस कानून के अनुसार जांच जारी रख सकती है. महुआ मोइत्रा को 14 अगस्त को दोपहर 3 बजे जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा. महुआ की पेशी के दौरान पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन पर अंडे न फेंके जाएं और न ही उन्हें किसी अन्य प्रकार की उत्पीड़न या मारपीट का शिकार बनाया जाए. पुलिस 5 अक्टूबर तक या अगले आदेश तक महुआ के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पाएगी.
क्या है मामले की पृष्ठभूमि?
1 जुलाई को नदिया में हुए विरोध प्रदर्शनों में महुआ मोइत्रा को निशाना बनाया गया. उस दिन उन पर अंडे और पत्थर फेंके गए. उस समय महुआ ने कथित तौर पर बुर्का पहनने को लेकर विवादित टिप्पणी की थी. सांसद ने कहा था-इस तरह अंडे फेंकने के बजाय, बुर्का पहनकर अंडे फेंको. तब कोई तुम्हें देखेगा नहीं. तब तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं होगी. इसके बाद नादिया के होगलबेरिया पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया.

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