July 27, 2026

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लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट की दोटूक : शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना संविधानिक अधिकार, पुलिस की ज्यादतियां सही नहीं

नईदिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार संविधान प्रदत्त है और किसी आंदोलन का हवाला देकर ”पुलिस की ज्यादतियों” या ‘लाठीचार्ज’ को उचित नहीं ठहराया जा सकता। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि वह मंगलवार को उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी जिनमें देश भर में नीट प्रश्नपत्र लीक और अन्य परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की ज्यादतियों का आरोप लगाया गया है।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना संविधानिक अधिकार
इसके अलावा पीठ विरोध-प्रदर्शन के दौरान जिन पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ था, उनके कुछ परिवार के सदस्यों की ओर से दायर एक अलग याचिका पर भी सुनवाई करने को तैयार हो गई। इस याचिका पर दूसरी सूचीबद्ध याचिकाओं के साथ ही सुनवाई की जाएगी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ”शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना संविधान प्रदत्त अधिकार है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। केवल यह कहकर कि आंदोलन चल रहा है, पुलिस की ज्यादतियों को उचित नहीं ठहराया जा सकता।” जब एक वकील ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट की गई, तो पीठ ने कहा, ”हर व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है, चाहे वह कोई भी हो।

असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो
पीठ ने कहा, ”इसके लिए एक स्पष्ट प्रोटोकॉल होना चाहिए। प्रदर्शन के लिए उचित स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए और अनावश्यक पाबंदियां नहीं लगाई जानी चाहिए। यदि कुछ असामाजिक तत्व हों, तो उनसे कानून के अनुसार से निपटा जा सकता है। यह केवल दिल्ली का मामला नहीं है। पूरे देश में एक समान प्रोटोकॉल होना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ”सिर्फ इसलिए कि कोई आंदोलन हो रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि ‘लाठीचार्ज’ किया जाए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि लोग स्वयं अनुशासन का पालन करें।”

प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने एके-47 राइफल का इस्तेमाल किया
उन्होंने पक्षकारों से पीठ की सहायता करने का भी आग्रह किया। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह इस मामले में निष्पक्ष रूप से अदालत की सहायता करेंगे। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान अधिवक्ता फौजिया शकील ने आरोप लगाया कि बिहार में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ने एके-47 राइफल का इस्तेमाल किया। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि बिहार में छात्रों पर हमले की कई घटनाएं भी हुई हैं।

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