Udaan News. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने किश्तों पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने के संबंध में एक महत्वपूर्ण नियामक ढांचा पेश किया है। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नवीनतम निर्देशों के अनुसार, यदि कोई उपभोक्ता ऋण पर मोबाइल फोन, टैबलेट या लैपटॉप खरीदता है और समान मासिक किश्त (ईएमआई) का भुगतान करने में विफल रहता है, तो ऋण देने वाली संस्थाओं के पास अब डिवाइस की कार्यक्षमता को लॉक करने या सीमित करने का अधिकार होगा। इस कदम का उद्देश्य ऋणदाताओं के लिए वसूली प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है और साथ ही उधारकर्ताओं के लिए सुरक्षा के नियम भी स्थापित करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वसूली के तरीके नैतिक सीमाओं के भीतर रहें।

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