Udaan News. केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि आरक्षित श्रेणियों के भीतर आय-आधारित उप-कोटा लागू नहीं किया जा सकता। केंद्र ने उप-कोटा लागू करने की मांग वाली याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण ऐतिहासिक और सामाजिक असमानता पर आधारित है, न कि आर्थिक स्थिति पर। केंद्र ने कहा कि इसे केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर पुनर्गठित नहीं कर सकते।

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