July 21, 2026

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पंजाब में बिल्डिंग नियमों में बदलाव : अब एक ही परिसर में बना सकेंगे घर, दुकान और ऑफिस

पंजाब वासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा ‘पंजाब अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बिल्डिंग (संशोधन) रूल्स, 2026’ को मंजूरी दे दी है। शहरी विकास से जुड़े नियमों में नए बदलाव के बाद मिक्स-यूज प्रोजेक्ट्स को कानूनी मान्यता दी गई है। इसके तहत अब एक बड़े प्लाट में घर, दुकान, दफ्तर और अन्य स्वीकृत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। इससे लोगों को राहत मिलेगी और वह घर में ही व्यावसायिक गतिविधियां चला सकते हैं।

इसके साथ ही अब 21 मीटर तक ऊंची इमारतों के लिए सेल्फ-सर्टिफिकेशन की व्यवस्था भी लागू कर दी है। इसके बाद अब लोगों को नक्शे और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके तहत विभाग से अधिकृत आर्किटेक्ट इमारतों के नक्शे को प्रमाणित कर सकेंगे। आवेदन जमा होने के बाद यदि 7 दिनों के भीतर कोई आपत्ति नहीं आती है तो नक्शा पास माना जाएगा। वहीं सरकार समय-समय पर औचक जांच करेगी और नियमों के उल्लंघन होने पर इमारत के मालिक व संबंधित आर्किटेक्ट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

नए नियमों में मिक्स-यूज प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि न्यूनतम 8,000 वर्गमीटर और 24 मीटर चौड़ी सड़क की शर्त रखी गई है। ऐसे प्रोजेक्ट्स में बहुमंजिला इमारतों की अलग-अलग मंजिलों पर दुकानें, दफ्तर और आवास बनाए जा सकेंगे, जबकि बड़े परिसर में अलग-अलग कमर्शियल और रिहायशी ब्लॉक भी विकसित किए जा सकेंगे। इसके साथ ही सरकार द्वारा ग्रीन एरिया, पार्किंग और फायर सेफ्टी आदि के भी नए मानक भी तय किए हैं।

आवासीय भवनों के लिए प्लिंथ लेवल और बेसमेंट संबंधी कुछ नियमों में राहत दी गई है, जबकि अधिकतम भवन ऊंचाई 13 मीटर ही रहेगी। इन परिसरों में आईटी और आईटीईएस कंपनियां भी अपने कार्यालय संचालित कर सकेंगी। इसके अलावा, कामकाजी परिवारों की सुविधा के लिए कैंपस के भीतर क्रेच और प्ले-स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं यहां बता दें कि इन प्रोजेक्ट्स में बड़े अस्पताल, नियमित स्कूल-कॉलेज, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग और ज्वलनशील या खतरनाक पदार्थों के भंडारण की अनुमति नहीं होगी।

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