केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। मंत्रालय ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26A के तहत अधिसूचना जारी करते हुए इस आदेश को पूरे देश में तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद हुई समीक्षा
यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद की गई है। अदालत ने देश में उपलब्ध फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं की वैज्ञानिक समीक्षा करने को कहा था। इसके बाद ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) ने विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसने विभिन्न दवाओं की प्रभावशीलता, सुरक्षा और चिकित्सीय उपयोगिता का विस्तृत मूल्यांकन किया।
विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर फैसला
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, वैज्ञानिक अध्ययन और विशेषज्ञों की सिफारिशों के बाद यह पाया गया कि इन 16 एफडीसी दवाओं का चिकित्सीय औचित्य पर्याप्त नहीं है। समीक्षा में यह भी सामने आया कि इन दवाओं से जुड़े संभावित जोखिम इनके लाभों की तुलना में अधिक हो सकते हैं। इसी आधार पर इनके उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया।
कई श्रेणियों की दवाएं प्रतिबंधित
प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा रोगों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली कुछ दवाएं, दर्द निवारक और ऐंठनरोधी दवाएं तथा कुछ एंटीबायोटिक आधारित संयोजन शामिल हैं। मंत्रालय का कहना है कि इन दवाओं का उपयोग मरीजों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकता है।
सुरक्षित दवाओं की उपलब्धता सरकार की प्राथमिकता
स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह कदम जनता को केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में उठाया गया है। इससे पहले भी कई FDC दवाओं को वैज्ञानिक समीक्षा के बाद प्रतिबंधित किया जा चुका है।
राज्यों को दिए सख्त निर्देश
मंत्रालय ने सभी राज्यों के औषधि नियंत्रकों, नियामक एजेंसियों और प्रवर्तन अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दवा कंपनियों, आयातकों और वितरकों को भी कानून के अनुरूप आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने को कहा गया है।

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