करौली
करौली में बढ़ती गर्मी और हीटवेव के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने आदेश जारी कर सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल समय में बदलाव किया है. यह आदेश 27 अप्रैल 2026 से 16 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा. प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
सुबह 7:30 बजे से चलेंगी कक्षाएं
जिला कलेक्टर के जारी आदेश के अनुसार, अब जिले के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक ही संचालित होंगी. कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए पूर्व निर्धारित समय यथावत रखा गया है. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि गर्मी के बढ़ते प्रभाव और मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, जिससे विद्यार्थियों को लू और अत्यधिक तापमान से बचाया जा सके.
नियमों का पालन करने के निर्देश
जिला कलेक्टर ने यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी किया है. साथ ही सभी विद्यालय संचालकों को सख्ती से निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आदेश की पालना सुनिश्चित करें. अगर आदेश की अवहेलना की गई तो स्कूल संचालकों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. सहायक निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के धर्मेंद्र कुमार मीणा ने जानकारी दी है.
यह जो फैसला लिया गया, इसलिए क्योंकि जिले में हीट वेब शुरू हो चुकी है, जिसके कारण छोटे-छोटे बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. स्कूल प्रबंधकों से अपील की गई है कि प्रभावी तरीके से नियमों का पालन करें.

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