March 25, 2026

Udaan Publicity

The Voice of Democracy

1 अप्रैल से महंगे होंगे घर: रेजिडेंशियल रेट में 22% तक बढ़ोतरी, लागू होंगे नए कलेक्टर रेट

चंडीगढ़.

प्रशासन ने एक अप्रैल से लागू होने वाले नए कलेक्टर की अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसे में अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्ररी करवाना महंगा हो जाएगा। नए रेट में रिहायशी, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और कृषि भूमि के कलेक्टर रेट में 10 से 22 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। इससे संपत्ति की रजिस्ट्री, स्टांप ड्यूटी और अन्य शुल्क भी बढ़ेंगे।

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, शहर के प्रमुख सेक्टरों में जमीन की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सेक्टर-1 से 12 में रिहायशी जमीन का कलेक्टर रेट बढ़ाकर 2,37,900 रुपये प्रति वर्ग गज कर दिया गया है, जो पहले 1,78,600 रुपये था। वहीं, सेक्टर-14 से 37 के लिए नया रेट 1,81,300 रुपये प्रति वर्ग गज और सेक्टर-38 व उससे आगे के क्षेत्रों के लिए 1,33,200 रुपये प्रति वर्ग गज तय किया गया है। कलेक्टर रेट में वृद्धि से प्रापर्टी के बाजार भाव में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। जबकि प्रशासन को रजिस्ट्री और स्टांप ड्यूटी से अधिक राजस्व प्राप्त होगा। प्रशासन ने ज्यादा रेट कृषि योग्य भूमि पर बढ़ाया है। मालूम हो कि 20 मार्च तक प्रशासन ने शहरवासियों के प्रस्तावित रेट पर सुझाव लिए थे। व्यापार मंडल के चेयरमैन चरणजीव सिंह का कहना है कि प्रशासन को अब अगले पांच साल तक नए रेट रिवाइज नहीं करने चाहिए, क्योंकि पहले से रेट काफी ज्यादा है।

हाउसिंग बोर्ड फ्लैट और मकान भी महंगे
हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स और इंडिपेंडेंट मकानों के कलेक्टर रेट में भी इजाफा किया गया है। फ्लैट्स के लिए ग्राउंड फ्लोर पर 11,000 रुपये प्रति वर्ग फुट, पहली मंजिल पर 9,000 रुपये, दूसरी मंजिल पर 8,000 रुपये और तीसरी मंजिल व उससे ऊपर के लिए 7,200 रुपये प्रति वर्ग फुट दर तय की गई है। इंडस्ट्रियल हाउस के लिए ग्राउंड फ्लोर 9,300 रुपये, पहली मंजिल 7, 400 रुपये और दूसरी मंजिल 5,700 रुपये प्रति वर्ग फुट तय किए गए हैं।

वहीं, सोसाइटी फ्लैट्स के लिए भी मंजिल के हिसाब से अलग-अलग दरें लागू होंगी। नए कलेक्टर रेट के तहत कार्नर प्लाट या मकान के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देना होगा। वहीं, रिहायशी प्लाट को नर्सिंग होम या अस्पताल में बदलने पर 25 से 31.25 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 और 2 में रेट बढ़ाकर 86,000 रुपये प्रति वर्ग गज कर दिया गया है, जबकि फेज-3 का कलेक्टर रेट 62,600 रुपये प्रति वर्ग गज ही रखा गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया।

कॉमर्शियल एरिया में भी रेट बढ़ाए गए हैं। कोल डिपो, टिंबर मार्केट, ट्रांसपोर्ट एरिया आदि के लिए 97,300 रुपये प्रति वर्ग गज तय किया गया है। मनीमाजरा मोटर मार्केट में 2,33,500 रुपये प्रति वर्ग गज और शिवालिक एन्क्लेव में 4,10,200 रुपये प्रति वर्ग गज रेट निर्धारित किए गए हैं। सेक्टर-17, 8, 15, 19, 22, 34 और 35 जैसे प्रमुख बाजारों में बूथ के कलेक्टर रेट 5,92,200 रुपये प्रति वर्ग गज तक पहुंच गए हैं।

सेक्टरों में बूथ के कलेक्टर रेट
क्षेत्र (सेक्टर)     नई दर (प्रति वर्ग गज)

सेक्टर 8, 15, 19, 22, 34, 35 और 17 (17-ए व 17-बी को छोड़कर)     5,92,200
सेक्टर 7, 9, 10, 11, 16, 17-ए, 17-बी, 18, 20, 21, 26 और 32     4,47,100
अन्य सेक्टरों में     3,27,400

शोरूम और बूथों के यह रेट होंगे लागू
क्षेत्र     यह रेट होंगे लागू (प्रति वर्ग गज)
सेक्टर-17 के एससीओ     5,92,200
मध्य मार्ग, सब सिटी सेंटर सेक्टर-34, सेक्टर-22 व सेक्टर-35 के बाजार     4,47,500
अन्य सेक्टरों की कमर्शियल प्रापर्टी     4,42,800
मोटर मार्केट, मनीमाजरा     3,12,200

Spread the love