Man paying with credit card for romantic dinner at restaurant
नईदिल्ली. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने देशभर के 41 होटल और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, क्योंकि उन्होंने ग्राहकों की अनुमति के बिना बिल में सर्विस चार्ज जोड़कर उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन किया है. ऐसे में आइए जानते हैं सर्विस चार्ज को लेकर क्या नियम हैं. कई रेस्टोरेंट अपने बिल में सर्विस चार्ज जोड़ते हैं, जो अक्सर लोग बिना किसी सवाल के अनिवार्य समझकर भर देते हैं लेकिन क्या रेस्टोरेंट को बिल में सर्विस चार्ज जोड़ने का अधिकार है? अब इस तरह की मनमानी को ही लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने देशभर के 41 होटल और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, क्योंकि उन्होंने ग्राहकों की अनुमति के बिना बिल में सर्विस चार्ज जोड़कर उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन किया है. आइए जानते हैं डिटेल्स.
रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज पर CCPA सख्त
उपभोक्ताओं की ओर से नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) पर लगातार शिकायतें दर्ज कराई जा रही थी. शिकायतकर्ताओं ने ऐसे बिल भी जमा किए, जिनमें सर्विस चार्ज पहले से जोड़ा गया था, जबकि ग्राहकों से इसकी कोई सहमति नहीं ली गई थी. इन शिकायतों की जांच के बाद CCPA ने पाया कि कई होटल और रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज से जुड़े नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अनुचित व्यापारिक व्यवहार माना गया है.
CCPA की कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब 28 मार्च 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सर्विस चार्ज से जुड़े दिशा-निर्देशों को सही ठहराया था. अदालत ने स्पष्ट कहा कि किसी भी ग्राहक से सर्विस चार्ज अनिवार्य रूप से नहीं वसूला जा सकता. कोर्ट ने यह भी कहा कि CCPA इन नियमों को लागू कराने के लिए कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है.
सर्विस चार्ज को लेकर क्या हैं नियम
CCPA के अनुसार, सर्विस चार्ज को लेकर नियम कुछ इस तरह से हैं-
- होटल या रेस्टोरेंट बिल में अपने आप सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते
- सर्विस चार्ज किसी दूसरे नाम से भी नहीं लिया जा सकता
- ग्राहक पर इसे देने का कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता यह पूरी तरह ऑप्शनल है
- अगर कोई ग्राहक सर्विस चार्ज देने से मना करता है, तो उसे सेवा देने से इनकार नहीं किया जा सकता
- सर्विस चार्ज को खाने के बिल का हिस्सा बनाकर उस पर GST भी नहीं लगाया जा सकता
बिल में सर्विस चार्ज दिखने पर कैसे करें शिकायत?
अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट ने आपकी अनुमति के बिना बिल में सर्विस चार्ज जोड़ दिया है, तो सबसे पहले उसे हटाने की मांग करें. अगर रेस्टोरेंट ऐसा करने से इनकार करता है, तो आप इसकी शिकायत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) में दर्ज करा सकते हैं. शिकायत दर्ज कराने के लिए आप टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल कर सकते हैं या NCH के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.

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