मुंबई। निवेशकों को ठगों से बचाने के लिए सेबी ने बड़ा कदम उठाया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने स्टॉक ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, म्यूचुअल फंड कंपनियों और वितरकों को निर्देश दिया है कि सोशल मीडिया पर शेयर बाजार से जुड़ी हर सामग्री में अपना पंजीकृत नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। यह नियम 1 मई से लागू होगा।
यह आदेश यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, लिंक्डइन, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, रेडिट और थ्रेड्स जैसे सभी प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगा। चाहे वीडियो हो, पोस्ट हो या कोई अन्य कंटेंट, अगर यह बाजार से संबंधित है तो पंजीकरण विवरण अनिवार्य।
भ्रामक जानकारी से होगा बचाव
सेबी का कहना है कि इसका मकसद निवेशकों को असली विनियमित संस्थाओं की पहचान आसानी से कराने में मदद करना है। सोशल मीडिया पर फर्जी संस्थाओं द्वारा फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी से बचाव होगा। हाल के वर्षों में सेबी ने सोशल मीडिया के जरिए शेयर हेरफेर और पंप-एंड-डंप स्कीम्स चलाने वाली कई संस्थाओं पर शिकंजा कसा है। अब हर सोशल हैंडल के होम पेज पर पंजीकरण प्रमुखता से दिखाना होगा। हर वीडियो या पोस्ट की शुरुआत में भी ये विवरण अनिवार्य रूप से दिखाना होगा।
एक से अधिक पंजीकरण वाले संस्थानों को वेब लिंक देना होगा जो सभी रजिस्ट्रेशन की सूची दिखाए। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इससे निवेशक बेहतर फैसले लेंगे और धोखाधड़ी से बचेंगे। यह कदम बाजार की पारदर्शिता बढ़ाएगा।

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