उत्तर प्रदेश
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव आजम खां को जिलाधिकारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है। यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए विवादित बयान से जुड़ा है।
आजम खां को दोषी करार दिया
एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए आजम खां को दोषी करार दिया। उनके खिलाफ दर्ज मामलों में यह एक और सजा है। अब तक 16 मामलों में फैसला आ चुका है, जिनमें से आठ में उन्हें सजा मिली है, जबकि आठ मामलों में वह बरी हो चुके हैं।

Related Posts
WhatsApp यूजरनेम फीचर पर सुरक्षा को लेकर कंफ्यूजन? तो जानें हर सवाल का जवाब…
बेंगलुरु : पत्थर की खदान में गिरी चट्टान, बिहार के 7 श्रमिकों की मौत
दिल्ली-UP को सौगात : बनेगी 8.1 KM की सुरंग और नया ग्रीनफील्ड हाईवे