मानसा.
जिले में सख्त पाबंदियों के आदेश जारी हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नवजोत कौर ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, गांव बननवाला और उसके आस-पास के 1 km के इलाके में किसी भी तरह के ड्रोन/ड्रोन कैमरा उड़ाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेश में कहा गया है कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मानसा ने एक पत्र में लिखा है कि तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, गांव बननवाला पंजाब का एक महत्वपूर्ण बिजली उत्पादन थर्मल प्लांट है, जिसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए थर्मल प्लांट बननवाला और उसके आस-पास के 01 km के इलाके में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगाने की मांग की गई है। जारी आदेशों के अनुसार अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए शाम 5 बजे से सुबह 7 बजे तक छोटे खनिजों के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा शेड्यूल-एच, एच-1 और एक्स श्रेणी की दवाइयां बेचने वाली सभी फार्मेसी और केमिस्ट दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
प्रशासन ने बोरवेल और ट्यूबवेल को लेकर भी सख्ती दिखाई है। बिना अनुमति बोरवेल खोदने या उसकी गहराई बढ़ाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आदेश के मुताबिक बोरवेल खोदने से कम से कम 15 दिन पहले जिला प्रशासन, बीडीपीओ, ग्राम पंचायत या नगर परिषद, जन स्वास्थ्य विभाग और ग्राउंड वाटर विभाग को सूचित करना जरूरी होगा। साथ ही ड्रिलिंग एजेंसी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और जमीन मालिक की पूरी जानकारी मौके पर उपलब्ध होनी चाहिए।
सुरक्षा के लिहाज से बोरवेल के चारों ओर कांटेदार तार लगाना, स्टील प्लेट से ढक्कन बंद करना और कंक्रीट प्लेटफॉर्म बनाना भी अनिवार्य किया गया है। कार्य पूरा होने के बाद खाली जगह को मिट्टी से भरकर जमीन को पहले जैसा करना होगा। किसी भी स्थिति में बोरवेल या कुएं को खुला छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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